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जूही चावला की 5जी याचिका खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना

जूही चावला की 5जी याचिका खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना

दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला की 5जी टेक्नोलॉजी रोलआउट के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है और उन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने ख़ारिज की जूही चावला की फीस के आकलन की अपील

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की 5जी तकनीक को लागू करने के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है और उन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने जूही चावला की फीस के आकलन की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने फीस के अंतर को एक सप्ताह के भीतर जमा करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि धारा 81 के तहत आवेदन करने के लिए नोटिस जरूरी इसलिए इसे धारा 82 के तहत खारिज किया गया है। हाईकोर्ट ने जूही चावला पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कहा कि याचिका प्रचार के लिए दायर की गई है। लिंक शेयर करने पर कोर्ट ने जूही चावला को फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सुनवाई के दौरान गायक को ढूंढ़ने और कार्रवाई करने को कहा।

हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट फीस भुगतान का आदेश दिया। जूही की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि याचिका पब्लिसिटी स्टंट के लिए दायर की गई थी। साथ ही ऑनलाइन सुनवाई का लिंक शेयर करने से सुनवाई बाधित हुई, जिसके लिए जूही चावला को कड़ी फटकार भी लगाई गई है. याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें सरकार के सामने रखनी चाहिए और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

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चावला ने याचिका में कहा, “5जी इंसानों के लिए एक गंभीर खतरा है।” चावला ने कहा कि अगर दूरसंचार उद्योग की योजनाएं पूरी होतीं तो कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई कीट नहीं और कोई पौधा धरती पर जीवित नहीं रह पाएगा। उन्होंने कहा कि ये 5जी योजनाएं मानव पर गंभीर, अपरिहार्य प्रभाव डालती हैं और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को खतरे में डालती हैं।

द्वारा प्रकाशित:आशीष शर्मा

प्रथम प्रकाशित:4 जून 2021, शाम 5:34 बजे IST

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